Nashik TCS Case: Nida Khan Denied Bail
- Hindi News
- National
- Nashik TCS Case: Nida Khan Denied Bail | Serious Charges, Custody Essential
नासिक8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक

नासिक कोर्ट ने शनिवार को TCS की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर हैं और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। निदा अब तक फरार है।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
FIR के अनुसार, निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने की सलाह दी थी। यह मामला कंपनी के अंदर कथित धार्मिक दबाव और उत्पीड़न से जुड़ा बताया गया है।

TCS की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी।
प्रेग्नेंसी का हवाला दिया
इसी बीच, खान ने अपनी प्रेग्नेंसी का हवाला देते हुए कोर्ट से प्री-अरेस्ट बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में उनकी तलाश जारी है। नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें IT कंपनी की नासिक यूनिट में महिला कर्मचारियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के नौ मामले सामने आए हैं।
जांच के तहत SIT अब तक नौ FIR दर्ज कर चुकी है और एक महिला ऑपरेशन मैनेजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
वहीं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) ने पिछले महीने बयान जारी कर कहा था कि कंपनी किसी भी तरह के हैरेसमेंट और जबरदस्ती के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है।

——————–
ये खबर भी पढ़ें:
टीसीएस केस-जबरन धर्मांतरण में शामिल थी निदा खान:पुलिस का दावा-दो महीने की प्रेग्नेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी

मुंबई के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में यौन उत्पीड़न मामले में कंपनी की प्रोसेस एसोसिएट आरोपी निदा खान अब तक फरार है। पुलिस ने दावा किया है कि वह जबरन धर्मांतरण में शामिल थी। सेशंस कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि निदा खान की तलाश जारी है। ये खबर भी पढ़ें:
