Goa nightclub fire incident operating without a license investigation report | गोवा अग्निकांड- नाइटक्लब बिना लाइसेंस के चल रहा था: जांच रिपोर्ट में खुलासा-पंचायत को भी अवैध निर्माण की जानकारी थी; हादसे में 25 की जान गई
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पणजी40 मिनट पहले
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गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगने के मामले में बुधवार को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नाइटक्लब उस जगह बना था जहां नमक की खेती होती थी। इसके अलावा ये क्लब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहा था।
बुधवार को जारी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नाइटक्लब बिना जरूरी परमिशन और सुरक्षा मानकों के लंबे समय तक चलता रहा। इसके पास फायर सेफ्टी से जुड़े जरूरी डाक्यूमेंट भी नहीं थे।
जांच रिपोर्ट मुताबिक स्थानीय पंचायत को इस अवैध निर्माण और संचालन की जानकारी थी। इसके बावजूद प्रॉपर्टी को सील करने या क्लब के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह साफ होता है कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गई।
6 दिसंबर की रात नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद क्लब के मालिक दो भाई सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। बाद में उन्हें वहां से हिरासत में लेकर दिल्ली और फिर गोवा लाया गया। दोनों फिलहाल कस्टडी में हैं। गोवा पुलिस क्लब मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

हादसे में समय क्लब में नीचे पार्टी चल रही थी। छत पर आग लगने से धुआं भर गया, जिससे लोगों का दम घुटा।
रिपोर्ट में कहा- नाइटक्लब बिना फायर सेफ्टी के आतिशबाजी की
पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए जांच में कहा गया है कि 6 दिसंबर की रात नाइटक्लब परिसर में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम और फायर सेफ्टी उपकरणों के आतिशबाजी की जा रही थी। बिना सही देखभाल और सावधानी के की गई इस आतिशबाजी से आग भड़क गई, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया।
आग लगने के वक्त नाइटक्लब के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक और स्टाफ मौजूद थे। संकरे एंट्री-एग्ज़िट पॉइंट और आपातकालीन निकास की कमी के चलते लोग बाहर नहीं निकल सके। हादसे में कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें क्लब में काम करने वाले कर्मचारी और पर्यटक शामिल थे।

सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को 17 दिसंबर को सुबह गोवा पुलिस के साथ IGI एयरपोर्ट पर देखा गया।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लब में न तो पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर थे और न ही किसी तरह का इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान मौजूद था। यह सीधे तौर पर फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है। सूत्रों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और क्लब प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
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