Weapons prohibited Manali DC Kullu order New year | मनाली में हथियार लाने पर प्रतिबंध: DC कुल्लू के आदेश, 2 जनवरी तक लागू रहेंगे, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी – Manali News
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देशभर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट अपने साथ हथियार नहीं ला सकेंगे। कुल्लू जिला प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़
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डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश की अधिसूचना के अनुसार- 2 जनवरी 2026 तक टूरिस्ट मनाली में अपने लाइसेंसी हथियार भी नहीं ला सकेंगे। यह निर्णय कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
डीसी कुल्लू क्या बोली?
कुल्लू की डीसी तोरुल एस. रवीश ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि नए साल के दौरान मनाली में अत्यधिक पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने एसडीएम मनाली के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मॉल रोड और आसपास के इलाकों पर विशेष नजर
प्रशासन को आशंका है कि मॉल रोड मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला पुलिस को सौंपी गई है। प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहले भी हथियार बंद टूरिस्ट द्वारा कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के मामले आते रहे हैं।