May 2, 2026

Kumbh Viral Girl Molestation | VHP Leader, Filmmaker Booked in Kerala POCSO FIR

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भोपाल3 घंटे पहले

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FIR में डायरेक्टर सनोज मिश्रा, विहिप नेता अनिल विलायल समेत 4 लोगों के नाम हैं। - Dainik Bhaskar

FIR में डायरेक्टर सनोज मिश्रा, विहिप नेता अनिल विलायल समेत 4 लोगों के नाम हैं।

प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा और तीन अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) में FIR कराई है। केरल की एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा- 29 अप्रैल को चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी, तब डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ की शूटिंग के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। मिश्रा ने उसे एक्टिंग के मौके देने का झांसा देकर उसका शोषण किया।

अधिकारी ने बताया कि कथित घटना केरल के बाहर मध्य प्रदेश में हुई थी। यह मामला संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराया है।

आरोपियों में केरल के विहिप नेता और वकील अनिल विलायल भी शामिल हैं। पीड़िता ने उन पर सोशल मीडिया पर बदनामी करने का आरोप लगाया है। दो अन्य आरोपियों के नामों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है।

मिश्रा बोले- आरोप सोची-समझी साजिश

उधर, फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने इन आरोपों को सोची-समझी साजिश बताया है। दावा किया कि उन्हें ‘लव जिहाद’ जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।

फिल्म डायरेक्टर ने कहा- मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेजों के आधार पर केस दर्ज कराया गया है।

फिल्म डायरेक्टर ने कहा- मेरे खिलाफ झूठे दस्तावेजों के आधार पर केस दर्ज कराया गया है।

बोले- नाबालिग से फर्जी कागजों के आधार पर शादी की

डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को बहला-फुसलाकर केरल पहुंचाया गया। नाबालिग लड़की से फर्जी कागजों के आधार पर शादी की गई। अब मामले में आवाज उठाने पर उन्हें ही झूठे केस में फंसाया जा रहा है।

उन्होंने कहा- जिन लोगों पर अपहरण, दुष्कर्म और गलत जानकारी देने जैसे आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा मेरे खिलाफ ही पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई। लड़की का परिवार मेरे साथ है। उसका दावा है कि लड़की से दबाव में बयान दिलवाए जा रहे हैं।

सनोज ने कहा कि केरल पुलिस उन्हें तलाश रही है जबकि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहा है। उसे शासन-प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है।

कहा- मेरा परिवार परेशान, फिल्म का भविष्य भी संकट में

सनोज मिश्रा ने भावुक होते हुए कहा कि इस लड़ाई के कारण उनका परिवार परेशान है। वे भारी कर्ज में हैं और उनकी फिल्म का भविष्य भी संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां बीमार हैं और घर में निराशा का माहौल है।

मिश्रा ने कहा, “मैं अकेला लड़ रहा हूं, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। मुझे साधु-संतों का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं मिल रही हैं।”

वायरल गर्ल प्रेग्नेंट, पति ने कहा- पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती

बता दें कि पीड़िता इन दिनों प्रेग्नेट है। उसके पति फरमान खान ने दावा किया है ऐसी हालत में वह यात्रा नहीं कर सकती और पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती।

कोच्चि पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस से फरमान ने कहा- डॉक्टरों ने स्वास्थ्य और गर्भावस्था को देखते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी है। फिलहाल पुलिस दावे की जांच कर रही है। पुष्टि के लिए स्थानीय प्रशासन से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है।

इस बयान से साफ है कि वायरल गर्ल लापता नहीं है और पति के साथ रह रही है। एमपी पुलिस अब तक नाबालिग होने के मामले में दोनों से पूछताछ नहीं कर सकी है।

कुंभ वायरल गर्ल और उसके पति फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने रिश्ते के बारे में बताया था।

कुंभ वायरल गर्ल और उसके पति फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने रिश्ते के बारे में बताया था।

जन्मतिथि के दो अलग-अलग प्रमाण पत्र मिले थे

कुंभ वायरल गर्ल की शादी शुरू से विवाद में है। पहले इसे ‘लव जिहाद’ बताया गया, फिर परिवार ने नाबालिग होने का दावा किया। जांच में महेश्वर नगर परिषद के जन्म प्रमाण पत्र में विसंगतियां मिली थीं।

मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार उसका जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। 11 मार्च 2026 को शादी के समय उसकी उम्र 16 साल, 2 महीने और 12 दिन थी। इसके बाद प्रशासन ने 1 जनवरी 2008 वाले पुराने प्रमाण पत्र को निरस्त करने के निर्देश दिए थे।

परिजन ने कहा था- फरमान ने बहला-फुसलाकर शादी की

वायरल गर्ल के माता-पिता की शिकायत है कि फरमान ने उसे बहला-फुसलाकर शादी के लिए राजी किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) जांच में सामने आया कि शादी के समय वह नाबालिग थी।

इसके बाद फरमान खान पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। इस मामले में बयान के लिए उसे पुलिस के सामने पेश होना था। फिलहाल, केरल हाई कोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा रखी है।

वायरल गर्ल ने माता-पिता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे

वायरल गर्ल ने केरल के थंपानूर पुलिस स्टेशन में बयान देकर माता-पिता पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि परिजन चाचा के लड़के से शादी का दबाव बना रहे थे, जबकि वह उसे भाई मानती है।

मानसिक तनाव के दौरान फरमान ने उसका साथ दिया। नजदीकियां प्रेम में बदलीं तो दोनों ने केरल के एक मंदिर में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली।

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माता-पिता ने ही बनवाया था ‘वायरल गर्ल’ का फर्जी सर्टिफिकेट

कुंभ वायरल गर्ल का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट उसके माता-पिता ने बनवाया था। भास्कर से बातचीत में उसकी मां ने यह खुलासा किया। मां ने कहा- मैं अनपढ़ हूं। जब बेटी और पिता उज्जैन में थे, तब एक शख्स घर आया। वह जिस कागज पर अंगूठा लगवाता, मैं लगा देती। पढ़ें पूरी खबर…

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